CJI ने पूछा, ‘क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है?’ अहमदी ने कहा कि तहखाना दक्षिण में हैं और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है. सीजेआई ने पूछा, ‘रास्ते अलग हैं, नमाज़ पढ़ने जाने के और पूजा पर जाने को. ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी.’
ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूजा जारी रखने का आदेश, जुलाई में होगी सुनवाईपढ़ें पूरी खबर, इस लिंक को करें क्लिक